
कमजोर वर्ग के बच्चे को भी निजी विद्यालयों में शिक्षा हासिल कर सके, इसलिए पहली बार अप्रैल 2010 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। आरटीई के तहत राजस्थान में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया मार्च से शुरू होती है। नियम के अनुसार गैर सरकारी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं (नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा एक) में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। इसके तहत उनकी 8 वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित की गई है। इसके लिए राज्य सरकार निजी स्कूलों को भुगतान करती है। आवेदन करने के बाद बच्चों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाता है। पहली लॉटरी लिस्ट मार्च में जारी की जाती।
राजस्थान में RTE (अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम) के तहत 1.25 लाख सीटों पर 30 हजार प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिश मिलता है। वर्ष 2022 में प्रदेशभर में दो लाख से ज्यादा अभिभावकों ने RTE में आवेदान किया है।
आरटीई राजस्थान एडमिशन योग्यता मापदंड
छह से 14 वर्ष तक के प्रत्येक को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया था। इसे वर्ष 2010 में लागू किया गया था। यह नियम सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौका और अधिकार देता है। नियम के तहत निजी स्कूलों को अपने यहां 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों का निशुल्क दाखिला लेना अनिवार्य है।
आरटीआई के राज्य नियम के अनुसार स्कूल की सीमा नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका में उपलब्ध होगी।
- विद्यार्थी जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हैं।
- वे छात्र जिनके माता पिता का नाम राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई बीपीएल श्रेणी की सूची में शामिल हैं।
- अनाथ बच्चे
- पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए
- एचआईवी, कैंसर से पीडि़त छात्र या ऐसे छात्र जिनके माता-पिता एचआईवी या कैंसर से पीडि़त है।
- एससी-एसटी वर्ग के छात्र
आयु सीमा
तीन से सात साल
आरटीई राजस्थान एडमिशन आवेदन पत्र
आरटीई के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन चलेगी। आप आरटीई पोर्टल-आधिकारिक वेबसाइट, पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय वैलिड मोबाइल नंबर का होना बहुत जरुरी हैं। आवेदन पत्र पूर्ण भरने के बाद उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लें।
चयन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद छात्रों की लिस्ट जारी की जाएगी। यह लिस्ट एक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जारी की जाएगी।
वार्ड के अनुसार मिलेगी प्रायोरिटी
शिक्षा संकुल में RTE की लॉटरी में प्रायोरिटी लिस्ट जारी की जाती है। इसमें बच्चा जिस नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद के साथ ही ग्राम पंचायत के जिस वार्ड का रहने वाला है, उसी वार्ड में मौजूद स्कूलों को प्रायोरिटी देते हुए लॉटरी निकाली जाती है। इस योजना के तहत दो केटेगिरी अल्प आय वर्ग और असुविधा समूह में आने वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। इसमें अल्प आय वर्ग में वे बच्चे जिनके माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपए तक सालाना है जबकि असुविधा समूह में एससी, एसटी वर्ग के साथ ही अनाथ बच्चा, एचआईवी या कैंसर पीड़ित या इन बीमारी से प्रभावित माता-पिता के बच्चे, युद्ध विधवा के बच्चे, बीपीएल और नि:शक्त बच्चे शामिल होते है।
लॉटरी के बाद ये रहेगा शेड्यूल
प्रायोरिटी लॉटरी निकलने के बाद 18 से 25 मई तक आवेदकों (अभिभावकों) को ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी। 18 से 27 मई तक आवेदनों की जांच की जाएगी।
ये पूरी प्रक्रिया दो चरण में होगी यानी पहले चरण की एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब सीटे खाली रह जाएगी। तो दूसरे चरण के आवेदन पत्रों की जांच 1 जून से शुरू होगी। ये पूरी प्रक्रिया 20 जुलाई तक चलेगी।
रिजल्ट
आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद छात्रों के रिजल्ट जारी किये जाएंगे। छात्रों के रिजल्ट केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जारी किये जाएंगे। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद छात्रों को स्कूल का स्थान और स्कूल का नाम डालना होगा। छात्र रिजल्ट देखने के बाद अपनी जानकारी की जांच पड़ताल जरूर कर लें। ऑनलाइन लॉटरी निकलने के बाद छात्रों को स्कूल में रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग करते समय छात्रों को अपने सारे मूल दस्तावेज लेकर जाने होंगे। आवेदक को एक अनुकूली रिपोर्टिंग फ़ॉर्म भी भरना होगा और फॉर्म से संबंधित स्कूल से एक रसीद एकत्र करनी होगी।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
छात्रों का स्कूल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय छात्रों को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आने होंगे। अगर छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय असफल साबित होता है तो उसका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे
- छात्र विद्यार्थी का आयु प्रमाण पत्र
- संरक्षक वार्षिक आय प्रमाण-वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवासीय प्रमाण
- सुविधा वाले अनुभाग के लोगों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र
- एससी-एसटी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो एचआईवी या कैंसर रिपोर्ट।